परिचय (Introduction)

एनपीएस वात्सल्य योजना (NPS Vatsalya Yojana) एक नई पहल है जिसे वित्त वर्ष 2024–25 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है।
इस योजना का उद्देश्य बच्चों (नाबालिगों) के लिए रिटायरमेंट सेविंग्स (पेंशन बचत) की शुरुआत करना है, ताकि माता-पिता अपने बच्चे के नाम से छोटी उम्र से ही निवेश शुरू कर सकें।
NPS Vatsalya Yojana नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का एक विशेष संस्करण है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाई गई है। जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, तो उसका खाता साधारण NPS Tier-I खाते में बदल जाता है।
योजना का उद्देश्य (Objective of NPS Vatsalya Yojana)
- बच्चों के लिए भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- माता-पिता को अपने बच्चे के लिए लंबी अवधि की बचत योजना प्रदान करना।
- बच्चों में वित्तीय अनुशासन और योजना की समझ विकसित करना।
- भविष्य में बच्चे के लिए रिटायरमेंट फंड तैयार करना।
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मुख्य विशेषताएँ (Main Features of NPS Vatsalya Yojana)
| विषय | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | एनपीएस वात्सल्य योजना 2024 |
| घोषणा की गई | केंद्रीय बजट 2024–25 |
| लॉन्च करने वाला विभाग | पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) |
| लाभार्थी | 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे (नाबालिग) |
| खाता खोलने वाला | माता-पिता या वैध अभिभावक |
| न्यूनतम योगदान | ₹1,000 प्रति वर्ष |
| अधिकतम योगदान | कोई सीमा नहीं |
| खाते का परिवर्तन | 18 वर्ष की आयु पर यह खाता स्वतः NPS Tier-I खाते में बदल जाता है |
| निवेश विकल्प | डिफ़ॉल्ट, ऑटो, या एक्टिव चॉइस |
योगदान विवरण (Contribution Details of NPS Vatsalya Yojana)
एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चे के नाम से नियमित रूप से राशि जमा कर सकते हैं। यह योगदान मासिक या वार्षिक दोनों रूपों में किया जा सकता है।
| विवरण | न्यूनतम राशि | अधिकतम सीमा | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| खाता खोलने के समय योगदान (Initial Contribution) | ₹1,000 | कोई सीमा नहीं | खाता शुरू करने के लिए यह न्यूनतम राशि अनिवार्य है। |
| आगे के योगदान (Subsequent Contribution) | ₹1,000 प्रति वर्ष | कोई सीमा नहीं | साल में एक बार या मासिक किस्तों में जमा कर सकते हैं। |
| योगदान की आवृत्ति (Contribution Frequency) | मासिक / वार्षिक | लचीला विकल्प | योगदान किसी भी समय ऑनलाइन किया जा सकता है। |
| योगदान जमा करने का तरीका (Mode of Payment) | ऑनलाइन (नेट बैंकिंग / UPI / डेबिट कार्ड) या ऑफलाइन (बैंक/NPS सेवा केंद्र) | — | एनपीएस ट्रस्ट वेबसाइट या CRA पोर्टल के माध्यम से भुगतान संभव। |
| कर लाभ (Tax Benefits) | लागू | — | आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1B) के तहत लाभ लिया जा सकता है। |
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मुख्य बातें (NPS Vatsalya Yojana)
- खाता चालू रखने के लिए हर वर्ष कम से कम ₹1,000 का योगदान अनिवार्य है।
- योगदान पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है — माता-पिता जितना चाहें उतना निवेश कर सकते हैं।
- राशि सीधे एनपीएस फंड में निवेश होती है, जहाँ से यह इक्विटी, बॉन्ड या सरकारी प्रतिभूतियों में लगाई जाती है।
- योगदान ऑनलाइन पोर्टल https://npstrust.org.in या चुने गए CRA पोर्टल से आसानी से किया जा सकता है।
निवेश विकल्प (Investment Choices of NPS Vatsalya Yojana)
एनपीएस वात्सल्य में तीन प्रकार के निवेश विकल्प उपलब्ध हैं:
1. Default Choice (डिफ़ॉल्ट विकल्प)
- Moderate Lifecycle Fund (LC-50): 50% निवेश इक्विटी (शेयर मार्केट) में।
2. Auto Choice (स्वचालित विकल्प)
- Aggressive Lifecycle Fund (LC-75): 75% इक्विटी
- Moderate Lifecycle Fund (LC-50): 50% इक्विटी
- Conservative Lifecycle Fund (LC-25): 25% इक्विटी
3. Active Choice (सक्रिय विकल्प)
माता-पिता खुद तय कर सकते हैं कि पैसे कहाँ लगें:
- इक्विटी (Equity): अधिकतम 75%
- सरकारी प्रतिभूतियाँ (Govt. Securities): अधिकतम 100%
- कॉर्पोरेट बॉन्ड (Corporate Debt): अधिकतम 100%
- वैकल्पिक परिसंपत्तियाँ (Alternate Assets): अधिकतम 5%
18 वर्ष की आयु पर परिवर्तन (Conversion at Age 18)
- जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, उसका एनपीएस वात्सल्य खाता स्वतः NPS Tier-I खाते में बदल जाता है।
- 18 वर्ष पूरे होने के तीन महीने के भीतर KYC प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
- खाते की निरंतरता बनी रहती है और निवेश बिना बाधा जारी रहता है।
निकासी और आंशिक निकासी नियम (Withdrawal Rules of NPS Vatsalya Yojana)
18 वर्ष की उम्र से पहले केवल विशेष परिस्थितियों में आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) की अनुमति है।
⚙️ निकासी की शर्तें:
- खाता खुलने के 3 वर्ष बाद ही निकासी संभव।
- केवल योगदान राशि का 25% (रिटर्न छोड़कर) निकाला जा सकता है।
- अधिकतम 3 बार 18 वर्ष की उम्र तक निकासी की अनुमति।
👇 उपयोग के उद्देश्य:
- बच्चे की शिक्षा के लिए
- गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए
- 75% से अधिक दिव्यांगता होने पर
- या PFRDA द्वारा निर्दिष्ट अन्य कारणों से
🕊️ मृत्यु की स्थिति में:
- बच्चे की मृत्यु: पूरी राशि अभिभावक को दी जाएगी।
- अभिभावक की मृत्यु: नया अभिभावक पंजीकृत किया जाएगा।
- दोनों माता-पिता की मृत्यु: कोर्ट द्वारा नियुक्त कानूनी अभिभावक खाता जारी रख सकता है या बंद कर सकता है।
18 वर्ष की उम्र पर निकासी या जारी रखना (Exit Rules after 18 years)
- बच्चा (अब वयस्क) चाहे तो खाता जारी रख सकता है या निकास (Exit) कर सकता है।
- निकास के समय:
- कुल संचित राशि का 80% भाग एन्युटी (पेंशन खरीद) में उपयोग होगा।
- 20% राशि एकमुश्त (Lump Sum) रूप में निकाली जा सकती है।
- अगर कुल राशि ₹2.5 लाख या उससे कम है, तो पूरी राशि एक साथ निकालने की अनुमति है।
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योजना के लाभ (Benefits of NPS Vatsalya Yojana)
NPS Vatsalya Yojana केवल एक बचत योजना नहीं, बल्कि यह बच्चों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित और अनुशासित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
नीचे इसके सभी मुख्य लाभों को विस्तार से समझाया गया है 👇
🪙 1. बच्चे के नाम पर लंबी अवधि का निवेश शुरू करने का अवसर
NPS Vatsalya Yojana के तहत माता-पिता अपने बच्चे के नाम पर कम उम्र में ही निवेश शुरू कर सकते हैं।
इससे बच्चे के भविष्य के लिए एक लंबी अवधि का फंड (Long-Term Corpus) तैयार होता है, जो आगे चलकर शिक्षा, करियर या रिटायरमेंट के लिए सहायक हो सकता है।
👉 जितनी जल्दी निवेश शुरू किया जाए, उतना अधिक कंपाउंड इंटरेस्ट (चक्रवृद्धि ब्याज) का लाभ मिलता है।
👶 2. रिटायरमेंट सेविंग्स की आदत बचपन से ही विकसित होती है
एनपीएस वात्सल्य योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चे में बचत और निवेश की आदत को छोटी उम्र से ही विकसित किया जाए।
जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसे यह समझ आने लगती है कि नियमित बचत से कैसे बड़ा पूंजी भंडार (Corpus) बनता है।
👉 NPS Vatsalya Yojana बच्चों को आर्थिक जिम्मेदारी और भविष्य की योजना बनाना सिखाती है।
🔄 3. 18 वर्ष के बाद खाते का सहज रूपांतरण (Auto Transition)
जब बच्चा 18 वर्ष की आयु पूरी करता है, तो उसका खाता स्वतः NPS Tier-I खाता में परिवर्तित हो जाता है।
इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की जटिलता नहीं होती।
👉 यानी, बच्चे के नाम पर किया गया निवेश उसके स्वयं के रिटायरमेंट खाते में परिवर्तित होकर लाइफटाइम निवेश का रूप ले लेता है।
💸 4. टैक्स लाभ (Tax Benefits of NPS Vatsalya Yojana)
इस योजना में किए गए निवेश पर माता-पिता को आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1B) के तहत ₹50,000 तक की अतिरिक्त कर छूट मिलती है।
यह लाभ सामान्य NPS निवेश की तरह ही लागू होता है।
👉 यानी, बच्चा भविष्य के लिए सुरक्षित होता है और माता-पिता को वर्तमान में टैक्स बचत का लाभ मिलता है।
📘 5. आर्थिक अनुशासन और योजना की समझ बच्चे में विकसित होती है
नियमित निवेश के माध्यम से बच्चा यह सीखता है कि आर्थिक अनुशासन (Financial Discipline) कितना आवश्यक है।
माता-पिता भी बच्चे को यह सिखा सकते हैं कि छोटी-छोटी बचतें कैसे भविष्य में बड़ी सुरक्षा में बदल सकती हैं।
👉 NPS Vatsalya Yojana बच्चे में वित्तीय साक्षरता (Financial Literacy) बढ़ाने का उत्कृष्ट साधन है।
एनपीएस वात्सल्य योजना का मकसद सिर्फ पैसे बचाना नहीं, बल्कि एक आर्थिक रूप से जागरूक और सुरक्षित भविष्य तैयार करना है —
जहाँ माता-पिता और बच्चे दोनों को निवेश, अनुशासन और सुरक्षा का लाभ मिलता है।
पात्रता (Eligibility Criteria for NPS Vatsalya Yojana)
| शर्त | विवरण |
|---|---|
| नागरिकता | भारतीय नागरिक (Citizen of India) |
| आयु सीमा | केवल 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे |
| खाता खोलने वाला | प्राकृतिक (माता-पिता) या वैध (कानूनी) अभिभावक |
| कोर्ट द्वारा नियुक्त अभिभावक | कोर्ट ऑर्डर और KYC दस्तावेज़ अनिवार्य |
| KYC अनुपालन | अभिभावक को PFRDA मानकों के अनुसार KYC पूरा करना होगा |
आवेदन प्रक्रिया (Application Process of NPS Vatsalya Yojana)
1. ऑनलाइन माध्यम से आवेदन:
- वेबसाइट पर जाएँ 👉 https://npstrust.org.in
- “Open NPS Vatsalya” पर क्लिक करें
- किसी एक CRA (Central Recordkeeping Agency) का चयन करें
- नाबालिग और अभिभावक के विवरण दर्ज करें
- OTP सत्यापन करें
- नाबालिग का जन्म प्रमाणपत्र अपलोड करें
- FATCA विवरण और निवेश विकल्प चुनें
- न्यूनतम ₹1000 का प्रारंभिक योगदान करें
- सफल भुगतान के बाद PRAN नंबर (Permanent Retirement Account Number) जनरेट हो जाएगा।
2. ऑफलाइन माध्यम से आवेदन:
- निकटतम NPS सेवा केंद्र या बैंक शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
📄 आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required for NPS Vatsalya Yojana)
| दस्तावेज़ का नाम | विवरण |
|---|---|
| अभिभावक का आधार कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस | पहचान प्रमाण |
| नाबालिग का जन्म प्रमाणपत्र / स्कूल मार्कशीट / पासपोर्ट | जन्म तिथि प्रमाण |
| अभिभावक के हस्ताक्षर | आवश्यक |
| NRI/OCI के लिए पासपोर्ट | पहचान प्रमाण |
| विदेशी पते का प्रमाण | NRI/OCI के लिए |
| बैंक प्रूफ | केवल NRI/OCI के लिए |
📊 महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts at a Glance)
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का संचालन | PFRDA द्वारा |
| खाता नाम | एनपीएस वात्सल्य |
| योगदान सीमा | ₹1,000 न्यूनतम, अधिकतम कोई सीमा नहीं |
| आंशिक निकासी | 25% तक |
| अधिकतम निकासी की संख्या | 3 बार (18 वर्ष से पहले) |
| निकास के बाद एन्युटी खरीद | 80% |
| एकमुश्त निकासी | 20% या ₹2.5 लाख तक पूरी राशि |
| वेबसाइट | https://npstrust.org.in |
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❓ एनपीएस वात्सल्य योजना से जुड़े सामान्य प्रश्न (FAQs of NPS Vatsalya Yojana)
Q1. एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है?
यह एक राष्ट्रीय पेंशन योजना है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाई गई है, ताकि माता-पिता अपने बच्चे के भविष्य के लिए बचत शुरू कर सकें।
Q2. क्या इसमें टैक्स छूट मिलती है?
हाँ, NPS के तहत माता-पिता को आयकर कानून की धारा 80CCD(1B) के तहत टैक्स लाभ मिल सकता है।
Q3. क्या बच्चे के 18 वर्ष पूरे होने पर नया खाता खोलना होगा?
नहीं, खाता स्वतः NPS Tier-I खाते में बदल जाएगा। केवल KYC दोबारा करना होगा।
Q4. आंशिक निकासी कब की जा सकती है?
खाता खुलने के 3 वर्ष बाद, शिक्षा, बीमारी या दिव्यांगता के लिए 25% योगदान तक निकाला जा सकता है।
Q5. अगर माता-पिता की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा?
कानूनी रूप से नियुक्त नया अभिभावक खाता जारी रख सकता है या बंद कर सकता है।


