
राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Yojana) (NPS) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक दीर्घकालिक निवेश और रिटायरमेंट योजना है। इसकी शुरुआत साल 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए हुई थी और 2009 से इसे हर भारतीय नागरिक (18 से 70 वर्ष तक) के लिए उपलब्ध करा दिया गया।
इस योजना का संचालन पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) करता है। यह योजना निवेशकों को नियमित बचत, टैक्स छूट और रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करती है।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Yojana ) की मुख्य विशेषताएँ
- सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध – 18 से 70 वर्ष तक का कोई भी भारतीय इसमें जुड़ सकता है।
- लंबी अवधि की बचत – रिटायरमेंट तक निरंतर निवेश करके बड़ी फंडिंग बनती है।
- पारदर्शी और सुरक्षित – सरकार द्वारा नियंत्रित और रेग्युलेटेड।
- लचीला (Flexible) – निवेशक अपने हिसाब से राशि और निवेश विकल्प चुन सकता है।
- पोर्टेबल (Portable) – नौकरी या शहर बदलने पर भी खाता जारी रहता है।
- ऑनलाइन सुविधा – NPS खाता आसानी से e-NPS पोर्टल पर ऑनलाइन खुल सकता है।
NPS (National Pension Yojana) खाते के प्रकार
1. Tier-I Account (अनिवार्य)
- यह मुख्य रिटायरमेंट खाता है।
- न्यूनतम सालाना योगदान – ₹1,000।
- पैसा 60 वर्ष तक लॉक रहता है।
- आंशिक निकासी कुछ खास परिस्थितियों (शिक्षा, इलाज, घर खरीद) में ही संभव।
2. Tier-II Account (वैकल्पिक)
- यह एक स्वैच्छिक बचत खाता है।
- निकासी पर कोई रोक नहीं है।
- टैक्स लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को।
(NPS) National Pension Yojana में निवेश के विकल्प
NPS में जमा पैसा अलग-अलग निवेश विकल्पों में लगाया जाता है –
- Equity (E): शेयर बाज़ार में निवेश
- Corporate Bonds (C): कंपनियों के बॉन्ड
- Government Securities (G): सरकारी बॉन्ड
- Alternative Investment Funds (A): वैकल्पिक निवेश
निवेशक दो तरीके से निवेश चुन सकता है:
- Active Choice: खुद तय करें किस एसेट क्लास में कितना निवेश हो।
- Auto Choice: उम्र के अनुसार निवेश अपने आप बैलेंस होता रहेगा।
राष्ट्रीय पेंशन योजना के टैक्स लाभ (National Pension Yojana‘s Tax Benefits)
- धारा 80CCD(1):
- आय का 10% (अधिकतम ₹1.5 लाख) तक टैक्स छूट।
- धारा 80CCD(1B):
- अतिरिक्त ₹50,000 तक टैक्स छूट।
- यानी कुल मिलाकर ₹2 लाख तक टैक्स बचत।
- धारा 80CCD(2):
- नियोक्ता के योगदान पर भी टैक्स छूट।
National Pension Yojana; परिपक्वता और निकासी के नियम
- 60 वर्ष की उम्र पर:
- 60% रकम एकमुश्त निकाल सकते हैं (पूरी तरह टैक्स-फ्री)।
- शेष 40% से पेंशन/एन्युटी प्लान लेना अनिवार्य।
- आंशिक निकासी:
- कम से कम 3 साल बाद
- अधिकतम 25% तक
- खास परिस्थितियों जैसे शिक्षा, शादी, घर खरीद, इलाज में।
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National Pension Yojana (NPS) खाता खोलने की प्रक्रिया
ऑनलाइन (e-NPS के ज़रिए):
- eNPS पोर्टल पर जाएँ।
- आधार / पैन कार्ड से रजिस्ट्रेशन करें।
- KYC प्रक्रिया पूरी करें।
- पहला योगदान करें और PRAN (Permanent Retirement Account Number) प्राप्त करें।
ऑफलाइन (POP-SP के ज़रिए):
- किसी भी प्वाइंट ऑफ प्रेज़ेंस (POP) जैसे बैंक/पोस्ट ऑफिस में जाएँ।
- फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें।
- पहला योगदान करें और PRAN कार्ड प्राप्त करें।
NPS में निवेश क्यों करें? (फायदे)
- सरकार समर्थित सुरक्षित योजना
- लंबी अवधि में उच्च रिटर्न (Equity + Bonds)
- टैक्स में डबल छूट (₹2 लाख तक)
- रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन
- आसानी से पोर्टेबल और ऑनलाइन संचालित
निष्कर्ष
राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Yojana), NPS उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो लंबी अवधि में टैक्स बचत के साथ रिटायरमेंट फंड बनाना चाहते हैं। यह सरकारी मान्यता प्राप्त, सुरक्षित और लचीली योजना है, जिसमें निवेश करके आप भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।
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NPS से जुड़ी महत्वपूर्ण FAQs
Q1. राष्ट्रीय पेंशन योजना में न्यूनतम योगदान कितना है?
Tier-I खाते में सालाना न्यूनतम ₹1,000 योगदान करना ज़रूरी है।
Q2. क्या मैं 60 साल के बाद भी NPS में निवेश कर सकता हूँ?
हाँ, निवेश की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष है।
Q3. क्या NPS पूरी तरह टैक्स-फ्री है?
आंशिक टैक्स लाभ मिलता है। परिपक्वता पर 60% निकासी टैक्स-फ्री होती है, और 40% पेंशन खरीद में जाता है।
Q4. क्या NPS में केवल नौकरीपेशा लोग ही निवेश कर सकते हैं?
नहीं, इसमें किसी भी प्रोफेशन के नागरिक (नौकरीपेशा, व्यवसायी, स्वरोज़गार) निवेश कर सकते हैं।
Q5. NPS और PPF में क्या अंतर है?
PPF पूरी तरह सुरक्षित और फिक्स्ड रिटर्न देता है, जबकि NPS में Equity+Debt मिलाकर लंबे समय में अधिक रिटर्न की संभावना होती है।


