क्या आप बिहार के रहने वाले हैं और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं? क्या नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर परिवार से दूर जाना पड़ रहा है? अब ऐसा करने की जरूरत नहीं! बिहार सरकार आपके लिए लेकर आई है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (Mukhyamantri Udyami Yojana), जिसके तहत आप अपने ही राज्य में रहकर खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं।

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सरकार आपको 10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद देती है, जिसमें से 5 लाख रुपये आपको लौटाने की जरूरत नहीं होती और बाकी राशि भी बिना ब्याज के चुकानी होती है।
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मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है?
बिहार सरकार की यह योजना राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और पलायन को रोकने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी पात्र व्यक्ति अपना उद्योग शुरू कर सकता है। सरकार इसके लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता राशि देती है।
Mukhyamantri Udyami Yojana की प्रमुख श्रेणियां
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पांच श्रेणियों में लागू है, ताकि विभिन्न वर्गों के लोग इसका लाभ उठा सकें।
- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना
- मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना
- मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
- मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के मुख्य फायदे
- चयनित लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक का लोन मिलता है।
- इसमें से 5 लाख रुपये की राशि अनुदान (सब्सिडी) के रूप में है, जिसे लौटाना नहीं होता।
- बाकी 5 लाख रुपये बिना ब्याज के चुकाने होते हैं।
- युवा उद्यमी योजना में केवल 1% ब्याज लिया जाता है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के पात्रता शर्तें
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- न्यूनतम 12वीं पास/इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या इसके समकक्ष योग्यता हो।
- उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
कौन आवेदन नहीं कर सकता?
- सरकारी या कॉन्ट्रैक्ट नौकरी में कार्यरत और जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से अधिक है।
- पहले से PMEGP, मुद्रा लोन, SIPB, स्टार्टअप जैसी योजनाओं का लाभ लेने वाले।
- न्यायालय द्वारा पागल घोषित व्यक्ति या 6 महीने से अधिक की सजा पाए हुए।
- निर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं जन वितरण प्रणाली के डीलर।
- अपने जिले से बाहर उद्योग लगाने वाले।
योजना में कितनी परियोजनाएं उपलब्ध हैं?
इस योजना के अंतर्गत 58 परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें निर्माण, सेवा और कृषि आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है। परियोजना चयन के लिए एक समिति सहायता करती है।
आवेदन प्रक्रिया (Online Apply)
- आवेदन केवल ऑनलाइन किया जा सकता है: https://udyami.bihar.gov.in/
- पहले चरण में कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन से उम्मीदवारों का चयन होता है।
- चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाता है और इसके बाद राशि जारी होती है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- 10वीं की मार्कशीट (जन्म तिथि सहित)
- 12वीं या समकक्ष की मार्कशीट व सर्टिफिकेट
- जाति प्रमाण पत्र
- स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (बिहार)
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर (स्कैन कॉपी)
चयन प्रक्रिया
- आवेदन को जिलेवार लक्ष्यों के अनुसार बांटा जाएगा।
- चयन के लिए कंप्यूटराइज्ड लिस्ट तैयार होगी।
- मुख्यालय स्तर पर दस्तावेज़ों की जांच होगी।
- सही दस्तावेज़ होने पर अंतिम चयन होगा।
- परियोजना चयन ध्यान से करें, बाद में बदलाव नहीं होगा।
उद्यमी योजना की लिस्ट कैसे चेक करें?
उद्यमी योजना बिहार में चयनित लाभार्थियों की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, इसकी जानकारी आपको पोर्टल पर ही मिल जाएगी। Bihar Udhyami Yojana Selection List चेक करने के लिए पोर्टल के होम पेज पर ‘नवीनतम अपडेट’ का बॉक्स चेक करिए। इसी में लिस्ट से संबंधी सूचना आएगी, जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
SCST | ||
1. | SCST Category-A | डाउनलोड करे |
2. | SCST Category B | डाउनलोड करे |
3. | SCST Category C | डाउनलोड करे |
EBC | ||
4. | EBC Category – A | डाउनलोड करे |
5. | EBC Category B | डाउनलोड करे |
6. | EBC Category – C | डाउनलोड करे |
MAHILA | ||
7. | MAHILA Category A | डाउनलोड करे |
8. | MAHILA Category-B | डाउनलोड करे |
9. | MAHILA Category-C | डाउनलोड करे |
YUVA | ||
10. | YUVA Category A | डाउनलोड करे |
प्रशिक्षण और किस्तों का भुगतान
पहली किस्त
- चयनित उम्मीदवार को 6 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण के बाद पहली किस्त RTGS/NEFT के माध्यम से चालू खाते में भेजी जाएगी।
दूसरी किस्त
- पहली किस्त के 90 दिनों के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
- फिर 6 दिन की दूसरी चरण की ट्रेनिंग होगी।
- प्रशिक्षण के बाद दूसरी किस्त खाते में भेजी जाएगी।
तीसरी किस्त
- जब पहली और दूसरी किस्त का 90% राशि उपयोग हो जाएगी, तब तीसरी किस्त जारी होगी।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पैसा कहां-कहां खर्च कर सकते हैं ?
पहला चरण | दूसरा चरण | तीसरा चरण |
परियोजना स्थल की तैयारी 1.50 लाख रुपये | मशीनरी खरीदने के लिए 25 फीसदी | DPR में लिखी मशीन से ज्यादा क्षमता की मशीन खरीदने पर आप खरीद सकते हैं |
बिजली कनेक्शन/सेफ्टी किट 25 हजार रुपये | — | — |
अन्य मद 25 हजार रुपये | — | — |
परियोजना स्थल किराए पर लेने पर 6 महीने का किराया या 50,000 (जो भी कम हो) | — | — |
माता/पिता/दादा/दादी से किराए पर स्थल लेने पर किराया मान्य नहीं होगा | — | — |
लोन चुकाने की प्रक्रिया
- अंतिम किस्त मिलने के 12 महीने बाद से लोन चुकाना शुरू होता है।
- यह लोन 84 ईएमआई में ऑनलाइन चुकाना होगा।
किन स्थितियों में किस्त नहीं मिलेगी?
- प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा न करने पर।
- 90 दिनों में उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड न करने पर।
- 90% राशि का उपयोग न करने पर तीसरी किस्त नहीं मिलेगी।
निष्कर्ष:
अगर आप बिहार में रहकर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। सही दस्तावेज और परियोजना के साथ आवेदन करें और अपने सपनों को साकार करें।
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1. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की डीटेल जानकारी कहां से मिलेगी?
Udhyami Yojana की पूरी जानकारी उसके पोर्टल https://udyami.bihar.gov.in/ पर आपको मिल जाएगी।
2. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में लाभार्थी का नाम कैसे चुना जाता है?
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार के लिए लाभार्थियों का चयन कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम से होता है।
3. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है?
यह बिहार सरकार की एक योजना है जिसके तहत राज्य के बेरोजगार युवा, महिलाएं, दिव्यांगजन आदि 10 लाख रुपये तक की सहायता राशि लेकर अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं।
4. इस योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?
कुल 10 लाख रुपये दिए जाते हैं, जिसमें से 5 लाख रुपये अनुदान (ग्रांट) के रूप में है और बाकी 5 लाख रुपये बिना ब्याज के लोन के रूप में चुकाने होते हैं।
5. योजना का लाभ किन वर्गों को मिलता है?
यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, युवा और दिव्यांगजन के लिए विशेष रूप से लागू है।
6. कौन इस योजना का लाभ नहीं ले सकता?
सरकारी या कॉन्ट्रैक्ट नौकरी करने वाले जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से अधिक है, पहले से किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ लेने वाले, निर्वाचित प्रतिनिधि और अपने जिले से बाहर उद्योग लगाने की इच्छा रखने वाले आवेदन नहीं कर सकते।
7. आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
10वीं और 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), पासपोर्ट फोटो और हस्ताक्षर।
8. लोन चुकाने की प्रक्रिया क्या है?
अंतिम किस्त मिलने के 12 महीने बाद से लोन चुकाना शुरू होता है और इसे 84 ईएमआई में ऑनलाइन चुकाना होता है।
9. किन स्थितियों में किस्त रोक दी जाती है?
यदि लाभार्थी प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहता है, उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं करता या 90% राशि का उपयोग नहीं करता तो अगली किस्त जारी नहीं होती।
10. परियोजना में बदलाव किया जा सकता है?
नहीं, एक बार चयनित परियोजना में बाद में बदलाव नहीं किया जा सकता।