उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2025 – पूरी जानकारी

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना

उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य की एकल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है।
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए अनुदान, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

Table of Contents

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का उद्देश्य

  • एकल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
  • स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना।
  • व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना।
  • राज्य की बेसहारा, विधवा, परित्यक्ता, किन्नर, अपराध/एसिड पीड़ित जैसी महिलाओं को रोजगार का अवसर देना।

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की मुख्य विशेषताएं

विवरणजानकारी
योजना का नामउत्तराखण्ड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना
आरंभ वर्ष2025
लाभअधिकतम ₹1.5 लाख का अनुदान
लाभार्थीराज्य की एकल महिला
नोडल विभागमहिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड
लक्ष्यपहले वर्ष में 2,000 लाभार्थी
आवेदन प्रारंभ 18 जून 2025
आवेदन की अंतिम तिथि20 अगस्त 2025

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मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लाभ

  • स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता – महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने का अवसर।
  • अनुदान – 2 लाख रुपये तक के व्यवसाय पर 75% तक का अनुदान (अधिकतम ₹1.5 लाख)।
  • प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन – व्यवसाय प्रबंधन और संचालन का प्रशिक्षण।
  • व्यवसाय के प्रकार – कृषि, बागवानी, पशुपालन, मुर्गी पालन, प्लंबिंग, डाटा एंट्री, इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटी पार्लर आदि।

पात्रता की शर्तें

  • महिला उत्तराखण्ड राज्य की स्थायी निवासी हो।
  • आयु 21 से 50 वर्ष के बीच हो।
  • निम्नलिखित श्रेणियों में से कोई एक:
    • विधवा
    • परित्यक्ता
    • किन्नर
    • अपराध/एसिड हमले की पीड़ित
    • अवयस्क या अविवाहित बच्चों की माँ
  • आयकर दाता न हो।
  • किसी समान योजना से लाभ न ले रही हो।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू)
  • बैंक पासबुक
  • पैन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • योजना संबंधित अन्य दस्तावेज

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना; आवेदन प्रक्रिया

  1. आवेदन पत्र प्राप्त करें – जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) या बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) कार्यालय से।
  2. फॉर्म भरें – सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  3. डाक द्वारा भेजें – पंजीकृत डाक से DPO या CDPO कार्यालय में भेजना अनिवार्य।
  4. सत्यापन – जिला स्तरीय समिति द्वारा दस्तावेज जांच और स्क्रीनिंग।
  5. चयनपहले आओ, पहले पाओ के आधार पर चयन।
  6. अनुदान जारी – तीन किश्तों में राशि वितरण:
    • पहली किश्त (50%) – 12.5% अंशदान जमा करने पर।
    • दूसरी किश्त (30%) – 30% अंशदान और व्यवसाय स्थल का निरीक्षण।
    • तीसरी किश्त (20%) – निरीक्षण एवं ऑडिट के बाद।

ग्राहक सहायता

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना संबंधित किसी भी जानकारी या समस्या के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी या बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में संपर्क करें।


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महत्वपूर्ण तिथियां

  • आवेदन प्रारंभ – 18 जून 2025
  • अंतिम तिथि – 20 अगस्त 2025
  • लक्ष्य – पहले वर्ष में 2,000 लाभार्थी

निष्कर्ष

उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2025 राज्य की एकल महिलाओं के लिए एक सशक्त अवसर है। इस योजना के तहत मिलने वाला अनुदान, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन उन्हें आत्मनिर्भर बनने और अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करेगा।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2025 क्या है?

यह उत्तराखण्ड सरकार की एक योजना है, जिसके तहत राज्य की एकल महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए अधिकतम ₹1.5 लाख तक का अनुदान और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

Q2. इस योजना का लाभ किन-किन महिलाओं को मिलेगा?

यह योजना विधवा, परित्यक्ता, किन्नर, अपराध/एसिड पीड़ित, या अवयस्क/अविवाहित बच्चों की माँ जैसी एकल महिलाओं के लिए है, जिनकी आयु 21 से 50 वर्ष है और वे उत्तराखण्ड की स्थायी निवासी हैं।

Q3. योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि का अनुदान मिलेगा?

योजना के तहत 2 लाख रुपये तक के व्यवसाय पर 75% का अनुदान मिलेगा, जो अधिकतम ₹1.5 लाख तक होगा।

Q4. कौन-कौन से व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुदान मिलेगा?

इस योजना के तहत कृषि, बागवानी, पशुपालन, मुर्गी पालन, प्लंबिंग, डाटा एंट्री, इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटी पार्लर आदि व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुदान दिया जाएगा।

Q5. आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?

आवेदन 18 जून 2025 से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 20 अगस्त 2025 है।

Q6. आवेदन कहां और कैसे करना है?

आवेदन पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) या बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) के कार्यालय से प्राप्त करें, सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर पंजीकृत डाक द्वारा जमा करें।

Q7. अनुदान की राशि कैसे मिलेगी?

अनुदान की राशि तीन किश्तों में मिलेगी — पहली किश्त 50%, दूसरी 30% और तीसरी 20%, जो आपके अंशदान जमा करने और व्यवसाय प्रारंभ करने के बाद जारी होगी।

Q8. क्या इस योजना का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगा?

हाँ, पहले वर्ष में केवल 2,000 महिलाओं को ही योजना का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगा।

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