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Toggleप्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) – विवरण
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) ( Pradhanmantri Matsya Sampada Yojana) को भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र का पर्यावरणीय रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से लाभदायक और सामाजिक रूप से समावेशी विकास करना है।

यह योजना भारत में नीली क्रांति (Blue Revolution) लाने के लिए ₹ 20,050 करोड़ के कुल निवेश के साथ मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देती है। इस योजना को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक लागू किया जा रहा है।
2023-24 के केंद्रीय बजट में इस योजना के तहत ₹ 6,000 करोड़ की एक नई उप-योजना भी शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य मछली व्यापारियों, मछुआरों और सूक्ष्म व लघु उद्यमों को मूल्य श्रृंखला में सुधार और बाजार विस्तार में सहायता देना है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के उद्देश्य
1. मत्स्य पालन क्षेत्र की क्षमता का सतत, जिम्मेदार, समावेशी और समान रूप से दोहन करना।
2. मछली उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए विस्तार, विविधीकरण और जल व भूमि के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना।
3. मूल्य श्रृंखला को आधुनिक बनाना और मजबूत करना, जिसमें कटाई के बाद का प्रबंधन और गुणवत्ता सुधार शामिल है।
4. मछुआरों और मछली किसानों की आय दोगुनी करना और रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।
5. कृषि सकल मूल्य वर्धन (Agricultural GVA) और निर्यात में मत्स्य पालन क्षेत्र का योगदान बढ़ाना।
6. मछुआरों और मछली किसानों के लिए सामाजिक, भौतिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
7. मजबूत मत्स्य प्रबंधन और नियंत्रण प्रणाली विकसित करना।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के लक्ष्य
मछली उत्पादन और उत्पादकता
- वर्ष 2024-25 तक मछली उत्पादन को 22 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाना (2018-19 में 13.75 मिलियन मीट्रिक टन था)।
- जलीय कृषि (Aquaculture) की उत्पादकता को 3 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर करना।
- भारत में प्रति व्यक्ति मछली उपभोग को 5 किलोग्राम से बढ़ाकर 12 किलोग्राम करना।
आर्थिक मूल्य संवर्धन
- कृषि GVA में मत्स्य क्षेत्र का योगदान 7.28% (2018-19) से बढ़ाकर 9% (2024-25) करना।
- मछली निर्यात से अर्जित आय को ₹ 46,589 करोड़ (2018-19) से बढ़ाकर ₹ 1,00,000 करोड़ (2024-25) करना।
- मत्स्य पालन क्षेत्र में निजी निवेश और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।
- कटाई के बाद के नुकसान को 20-25% से घटाकर लगभग 10% तक लाना।
आय और रोजगार सृजन
- मूल्य श्रृंखला में 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करना।
- मछुआरों और मछली किसानों की आय दोगुनी करना।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के फायदे
मछली पकड़ने के बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय सहायता:
मछली पकड़ने के बंदरगाह, मछली लैंडिंग सेंटर, मछली बाजार, फिश फीड प्लांट, फिश सीड फॉर्म, और फिश प्रोसेसिंग यूनिट्स के विकास के लिए सहायता।
मछली किसानों के लिए वित्तीय सहायता:
तालाब, केज, हैचरी, नर्सरी निर्माण और वातन प्रणाली (aeration system) व अन्य उपकरणों की स्थापना के लिए सहायता।
मत्स्य प्रबंधन के लिए सहायता:
वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन, मत्स्य प्रबंधन योजना तैयार करने और मत्स्य सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए सहायता।
मछली किसानों के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी:
मछली पालन को एक व्यवसाय के रूप में बढ़ावा देने के लिए ऋण से जुड़ी सब्सिडी।
मछली उत्पादों के विपणन और निर्यात में सहायता:
कोल्ड चेन, फिश प्रोसेसिंग यूनिट और पैकेजिंग सुविधाओं के विकास के लिए सहायता, जिससे मछली उत्पादों का निर्यात बढ़ाया जा सके।
पात्रता
1. मछुआरे
2. मछली किसान
3. मत्स्य कर्मी और मछली विक्रेता
4. मत्स्य विकास निगम
5. स्वयं सहायता समूह (SHG) / संयुक्त देयता समूह (JLG)
6. मत्स्य सहकारी समितियाँ
7. मत्स्य महासंघ
8. उद्यमी और निजी कंपनियाँ
9. मछली किसान उत्पादक संगठन/कंपनियाँ (FFPOs/FFPCs)
10. अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाएँ/विकलांग व्यक्ति
11. राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश और उनकी इकाइयाँ
12. राज्य मत्स्य विकास बोर्ड (SFDB)
13. केंद्र सरकार और उसकी इकाइयाँ
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन आवेदन:
केंद्र प्रायोजित योजना के लिए:
Pradhanmantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) के लाभार्थियों को संचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र प्रस्ताव या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) अपने निवास जिले या संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के जिला मत्स्य अधिकारी को जमा करनी होगी।
केंद्रीय क्षेत्र योजना के लिए:
इस योजना के तहत केंद्रीय क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव निम्नलिखित पते पर भेजे जाएँ:
सचिव
मत्स्य पालन विभाग
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार
कक्ष संख्या – 221, कृषि भवन
नई दिल्ली – 110001
ईमेल: [secy-fisheries@gov.in](mailto:secy fisheries@gov.in)
महत्वपूर्ण: Pradhanmantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) प्रस्ताव भेजने के तरीके के लिए संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के जिला मत्स्य अधिकारी से परामर्श अवश्य करें।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- व्यवसाय पंजीकरण प्रमाणपत्र
- परियोजना रिपोर्ट
- भूमि दस्तावेज: लीज एग्रीमेंट, भूमि स्वामित्व दस्तावेज, या भूमि स्वामी से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC)
- साझेदारी दस्तावेज या एसोसिएशन का ज्ञापन
- (MOA)
नोट: आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची प्रोजेक्ट के प्रकार और स्वरूप के अनुसार भिन्न हो सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित अधिकारियों या PMMSY की आधिकारिक वेबसाइट से सटीक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।
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